अब ड्राईवरों को परेशान नहीं करेगी ट्रैफिक पुलिस आज से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम.

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एक अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहे हैं. अब गाड़ी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात साथ रखने की आश्वयकता नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे जा सकते हैं. क्योंकि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण(Digitization)को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है.

नियमों के उल्लंघन करने वालों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन किया जाएगा और अथॉरि​टीज ड्राईवर के व्यवहार तक को मॉनिटर कर सकेंगी. केवल ड्राईवर ही नहीं बल्कि जांच का टाइम स्टैम्प, पुलिस अधिकारी का यूनिफॉर्म सहित पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया है. इसके दायरे में अधिकृत अधिकारी भी आएंगे. दरअसल, सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार-बार नहीं की जाए और ड्राइर्वस को भी किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया जाए.

ड्राईवर्स अपने वाहन संबंधित डॉक्युमेंट्स को केंद्र सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे – Digi-locker या m-parivahan. अब उन्हें अनिवार्य रूप से अपने डॉक्युमेंट्स वाहन के साथ रखकर नहीं चलना पड़ेगा.

मंत्रालय ने ड्र्राईविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है. ड्राईविंग के दौरान मोबाइल फोन्स या अन्य हैंडहेल्ड डिवाईस का इस्तेमाल केवल रूट नैविगेशन के लिए ही किया जा सकता है. साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा रूट नैविगेशन के समय पूरा ध्यान ड्राईविंग पर ही हो. इसके अलावा फोन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. यह भी साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है.