बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन, लगी अधिकतम पाबंदियां

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देश के साथ कोविड के चेन को बंगाल में भी तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 30 मई तक अधिकतम पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। मुख्य‌ सचिव अलापन बनर्जी ने शनिवार को यह घोषणा की है।
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लॉकडाउन में क्या-क्या रहेगा बंद?

-सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

– सभी कार्यालय बंद रहेंगे

सभी स्कूल और कॉलेज, आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे।

सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी

मीट की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने की अनुमति

मेडिकल दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी

पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे

आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा बाकी सभी के लिए मेट्रो सेवाएं बंद, लोकल ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी

निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं के लिए छूट

मेट्रो सेवाएं केवल उन्हीं के लिए चलेंगी जो आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए हैं

सभी धार्मिक सभा स्थगित

चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक निलंबित रहेगा

 सभी राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा निषिद्ध है

खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर सभी उद्योग और निर्माण इकाइयाँ बंद रहेंगी

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