पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ताओं और जामिया के छात्र को ज़मानत

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दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले के तीनों आरोपियों को अपने-अपने पासपोर्ट जमा करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश दिया है।अदालत ने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत दी। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने और दो स्थानीय मुचलका भरने का निर्देश दिया है। देवांगना चार मामलों एवं नताशा तीन मामलों में आरोपों का सामना कर रही हैं। इनके वकील अदित पुजारी ने कहा कि इनकी आज जेल से रिहाई होगी। हाई कोर्ट ने आरोपियों को अपने मोबाइल फोन नंबर स्थानीय एसएचओ के पास सौंपने का भी निर्देश दिया है।  कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रहते हुए आरोपी मामले के किसी भी गवाह के साथ संपर्क नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें किसी भी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल न होने के लिए भी कहा गया है। इसके पहले देवांगना एवं नताशा की नियमित जमानत याचिका जनवरी में निचली अदालत से खारिज हो गई थी।